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Wednesday, July 22, 2026

जिलाधीश विक्रम सिंह ने दिलाई 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता की शपथ

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DEKHO NCR

फरीदाबाद,20 अक्तूबर(रूपेश कुमार)। जिलाधीश विक्रम सिंह ने आज शुक्रवार को 5 विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान की। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन भारत के नागरिक के रूप में रजिस्ट्री कृत करने अथवा धारा 6 के अधीन उसे देशीकरण संबंधी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों के तहत यह नागरिकता जिलाधीश विक्रम सिंह ने प्रदान की है।


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इन लोगों को दी गई नागरिकता :-

जिन विदेशी नागरिकों को आज ज़िलाधीश विक्रम सिंह ने भारतीय नागरिकता की शपथ दिलाई है, उनमें अफगानिस्तान से आयी सुहानीजनदर नटसंजना डिव और राम चंद शामिल हैं। जबकि पाकिस्तान से आये अनूप सिंह शामिल है।

आपको बता दें पूरे देश में 13 जिलाधीशों को ही भारत सरकार द्वारा यह विदेशी नागरिकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की शक्ति प्रदान की गई है। इनमें फरीदाबाद के जिलाधीश भी शामिल हैं। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अफगानिस्तानबांग्लादेशपाकिस्तान देश के अल्पसंख्यक समुदायों के किसी भी व्यक्ति इनमें हिंदूसिखबौद्धजैनपारसी और ईसाई को भारतीय नागरिकता देने का अधिकार जिलाधीश को भारतीय नागरिकता अधिकार देने का अधिकार प्रदान किया गया है।

देश इन जिलाधीशो को सरकार द्वारा प्रदान की गई है शक्तियां :-

देश के गुजरात राज्य के मोरबीराजकोटपाटन एवं बड़ोदरा और छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग तथा बलोदा बाजारराजस्थान प्रांत के जालौरउदयपुरपालीबाड़मेर और सिरोहीहरियाणा प्रांत के फरीदाबाद तथा पंजाब प्रांत के जालंधर के जिलाधीश को भारत सरकार ने नागरिकता प्रदान करने का अधिकार दिया है।


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