back to top
Saturday, April 11, 2026

सहकर्मी महिला से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल की हुई सजा

Share

DEKHO NCR

फरीदाबाद,20 अक्तूबर(रूपेश कुमार)। दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने 10 वर्ष की सजा सुनाई है और 20 हजार रुपये का जुर्माना किया है। थाना डबुआ में सितंबर-2021 में एक विधवा ने 46 वर्षीय राजू सिंह के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।


19 05 2022 dushkarm rape 22725212

पीडि़त महिला एक हेल्पर की नौकरी करती थी। वहां पर राजू सिंह फोरमैन था। एक दिन पीडि़त बीमार होने के कारण ड्यूटी नहीं आई तो राजू सिंह उसके घर चला गया। वहां पर उसने पीडि़त को अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। राजू ने इसके बाद कई बार पीडि़त के साथ दुष्कर्म किया।

महिला उसकी आए दिन की हरकतों से परेशान हो गई और 19 सितंबर 2021 को थाना डबुआ में दुष्कर्म का मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश ज्योति की अदालत में चल रही थी।

पीडि़ता की ओर से मामले की पैरवी सरकारी वकील जगमिंद्र ने की। बृहस्पतिवार को अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद राजू सिंह को दोषी मानते हुए 10 वर्ष की सजा और 20 हजार रुपये जुर्माना किया।


Read more

Local News