सड़क पर कूड़ा फेंकने वाले पर पहली बार में लगेगा 5 हजार का जुर्माना,दूसरी बार में 10 हजार का प्रावधान
बल्क वेस्ट फैलाने वाले पर पहली बार में लगेगा 25 हजार का जुर्माना,दूसरी बार में 50 हजार का प्रावधान
फरीदाबाद । नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम के आदेशों की पालना करते हुए सभी जॉन के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीओ, जेई ,वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सभी सफाई निरीक्षक,सभी सहायक सफाई निरीक्षकों और सुपरवाइजरों को सड़कों पर कूड़ा फैलाने वाले लोगों पर चालान कर जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया हैं ताकि शहर को स्वच्छ बनाए रखा जा सके और लोगों को कूड़ा न फैलाने के लिए और शहर की स्वच्छ रखने के प्रति जागरूक किया जा सके।
एनजीटी के आदेशों पर हरियाणा राज्य में सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, तालाबों, पंचायत या राजस्व भूमि, या पीडब्ल्यूडी अथवा अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर ठोस कचरे के फैलाव या डंपिंग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रत्येक उल्लंघन की स्थिति में निम्नलिखित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लागू होगी
स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एवं (जॉइंट कमिश्नर एस.बी. एम.) एशवीर सिंह ने बताया कि निगम राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने ठोस कचरे के फैलाव और डंपिंग की समस्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की और इसकी रोकथाम के लिए भारी जुर्माने का प्रावधान किया है ।
उन्होंने जानकारी दी कि यदि कोई व्यक्ति खुले में सड़क किनारे,जोहड़,सरकारी जमीन पर कूड़ा फेंकता है तो उस पर पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा,तथा दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
जबकि बड़े कचरे बल्क वेस्ट को सड़कों के साथ फैलाने पर पहली बार पकड़े जाने पर 25,000 हजार का जुर्माना किया जाएगा तथा दोबारा पकड़े जाने पर 50,000 हजार रुपए जुर्माना किया जाएगा,इसके अलावा किसी बल्क वेस्ट जनरेटर,कंसेशनरी द्वारा कचरा फैलाने पर भी जुर्माने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं की सख़्ती के साथ एनजीटी के आदेशों की पालना की जाए।


