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Tuesday, April 21, 2026
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ग्रेप 4 के क्रियान्वयन के लिए जिलाधीश विक्रम सिंह ने जारी किए दिशा-निर्देश

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DEKHO NCR

फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)।
 जिलाधीश विक्रम सिंह ने लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए गए हैं। आदेशों के अनुसार लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वायु प्रदूषण के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश जारी किए हैं। जिलाधीश विक्रम सिंह ने बताया कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकारों को जीआरएपी चरण- IV को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है, इसलिए जिला फरीदाबाद के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दे दिया गया है कि वे भौतिक कक्षाओं को बंद करना सुनिश्चित करें और 23 नवंबर 2024 तक कक्षाओं के ऑनलाइन मोड पर चले जाएं।

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जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के तहत जिला में पत्थर तोड़ने वाली इकाइयों के स्थलों के अंदर या बाहर कहीं भी खनन और संबंधित तमाम  गतिविधियों, निर्माण सामग्री की लोडिंग और अनलोडिंग को बंद कर पाबंदी लगा दी गई है। आदेशों के तहत खुले क्षेत्रों, सड़कों, पिछवाड़े में किसी भी प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों जिसमें कचरा, पत्ते, प्लास्टिक, रबर और अन्य दहनशील पदार्थ शामिल हैं,को भी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जो वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाने देने में योगदान करते हैं, जिससे हवा में कण पदार्थ और जहरीली गैसों की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसी गतिविधियों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, समूहों या संस्थाओं को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों के अनुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
                                                                                                                                                                                                 जिलाधीश विक्रम सिंह ने कहा कि आज सुबह से दिल्ली व एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण-IV (‘गंभीर’ वायु गुणवत्ता) के तहत कार्यों का कार्यान्वयन विषय के सम्बन्ध में  दिल्ली-एनसीआर में संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चरण-IV (‘गंभीर+ वायु गुणवत्ता) के अंतर्गत कार्रवाई के लिए  उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश के तहत ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) की संशोधित अनुसूची के कार्यान्वयन के लिए वैधानिक निर्देश जारी किए, जो सीएक्यूएम वेबसाइट (caqm.nic.in) पर उपलब्ध है, जब भी जीआरएपी के तहत आदेश लागू किए जाते हैं।जीआरएपी के तहत कार्रवाई लागू करने के लिए उप-समिति ने अपनी पिछली बैठकों में जीआरएपी के चरण-I, चरण-II और चरण-III के तहत कार्रवाई लागू की थी। वहीं अब उप-समिति ने अपनी तत्काल बैठक में क्षेत्र में वायु गुणवत्ता परिदृश्य के साथ-साथ आईएमडी/आईआईटीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए  मौसम संबंधी स्थितियों और वायु गुणवत्ता सूचकांक के पूर्वानुमान की भी समीक्षा की गई है । उप-समिति ने पाया कि एक्यूआई 441 (गंभीर) दर्ज किया गया था और धीरे-धीरे इसमें और वृद्धि हो रही है तथा यह पहले ही गंभीर श्रेणी में पहुँच चुका है, क्योंकि एक्यूआई शाम 5:00 बजे, शाम 6:00 बजे और शाम 7:00 बजे क्रमशः 447, 452 और 457 पर पहुँच गया। इसके अलावा, घने कोहरे, परिवर्तनशील हवाओं और अत्यधिक प्रतिकूल मौसम संबंधी और जलवायु परिस्थितियों के कारण औसत एक्यूआई इस प्रतिकूल श्रेणी में रहने की उम्मीद है।
उन्होंने आगे बताया कि आईएमडी,आईआईटीएम के पूर्वानुमानों से यह भी संकेत मिलता है कि जलवायु परिस्थितियों के कारण आने वाले दिनों में एक्यूआई/ AQI विशेष रूप से “गंभीर”/”गंभीर+” श्रेणी के उच्च स्तर पर रहने की संभावना है।इसलिए, वायु गुणवत्ता को और अधिक खराब होने से रोकने के प्रयास में, उप समिति ने निर्णय लिया कि जीआरएपी के चरण IV – ‘गंभीर+ वायु गुणवत्ता एक्यूआई/ 450 के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में आज सुबह 8:00 बजे से पहले से लागू चरण- I, II और III क्रियाओं के अतिरिक्त,एनसीआर में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा सही ढंग से लागू किया जाएगा।
इनमें ये शामिल है-
ट्रक यातायात का प्रवेश बंद करें। (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों को छोड़कर)। हालांकि, सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को दिल्ली में  प्रवेश की अनुमति होगी। ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवी को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति न दें, सिवाय आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर। पंजीकृत बीएस-IV और डीजल से चलने वाले मध्यम माल वाहनों (एमजीवी) और भारी माल वाहनों (एचजीवी) के चलने पर सख्त प्रतिबंध लागू करें, केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले / आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर। जीआरएपी चरण-III की तरह, राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिजों, विद्युत पारेषण, पाइप लाइनों, दूरसंचार आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए भी सीएंडडी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं। एनसीआर राज्य सरकारें और जीएनसीटीडी कक्षा VI-IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में कक्षाएं आयोजित करने का निर्णय ले सकते हैं।
एनसीआर राज्य सरकारें / जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी। केंद्र सरकार, केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने के संबंध में उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, जैसे कॉलेज/शैक्षणिक संस्थानों को बंद करना और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करना, पंजीकरण संख्या के आधार पर वाहनों को सम-विषम आधार पर चलाने की अनुमति देना आदि शामिल हैं। इसके अलावा, नागरिकों से आग्रह किया जा सकता है कि वे नागरिक चार्टर का पालन करें और चरण-1, चरण-2 और चरण-3 के नागरिक चार्टर के अतिरिक्त, क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से जीआरएपी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करें।
                                                                                                                                                                        
वहीं बच्चे, बुजुर्ग और श्वसन, हृदय, मस्तिष्कवाहिकीय या अन्य दीर्घकालिक बीमारियों के लिए बाहरी गतिविधियों से बचें। बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य दीर्घ कालिक बीमारियों से पीड़ित लोगों को बाहरी गतिविधियों से बचना चाहिए तथा यथा संभव घर के अंदर ही रहना चाहिए।
                                                                                                                                                                                                          

घर से बाहर जाने की स्थिति में करें मास्क का प्रयोग : डीसी विक्रम सिंह

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फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)
 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा निर्देश दिया गया है कि वायु गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में, GRAP के चरण IV- गंभीर वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI> 450) के तहत परिकल्पित सभी कार्यों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में संबंधित सभी एजेंसियों द्वारा सही ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए और नागरिकों से नागरिक चार्टर का पालन करने और क्षेत्र में वायु गुणवत्ता को बनाए रखने और सुधारने के उद्देश्य से GRAP उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता करने का आग्रह किया जा सकता है।

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उपायुक्त विक्रम सिंह द्वारा एडवाइजरी जारी की गयी है कि सभी बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों को सलाह दी जाती है कि वे बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें और यदि बाहर जाने की आवश्यकता हो, तो उन्हें मास्क पहनने की सलाह दी जाती है।

कच्ची शराब बनाकर सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार,20 लीटर कच्ची शराब बरामद

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DEKHO NCR

फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)
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 20 नवम्बर को पुलिस चौकी नवीन नगर की टीम गस्त के लिए चौकी क्षेत्र में मौजूद थी जो टीम को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि गोविन्दा कच्ची शराब बनाता है औऱ शराब को सप्लाई करने के लिए आए गा। जिसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने कच्चा चुंगी रोड़ फरीदाबाद पर नाका बंदी की जहां पर आरोपी गोबिन्दा काबू 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। जिस पर आरोपी के खिलाफ थाना पल्ला में शराब तस्करी की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। 

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गिरफ्तार आरोपी गोविन्दा इस्माईलपुर फरीदाबाद का रहने वाला है। जिसमें पूछताछ पर बतलाया कि वह पैसे कमाने के लालच में कच्ची शराब बनाता है। 
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पूर्व रिकॉड के अध्ययन से पाया गया है कि आरोपी पर पूर्व में भी शराब तस्करी का एक मामला दर्ज है, साथ ही एक लडाई- झगडे का मामला भी उसके विरुद्ध पंजीकृत है।  आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।

शराब तस्करी में शामिल 4 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार, 360 बोतल अंग्रेजी शराब व 2 कार बरामद

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फरीदाबाद,21 नवंबर
(रूपेश देव)
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अपराध शाखा बदरपुर बॉर्डर की टीम 20 नवम्बर को चंदावली पुल फरीदाबाद पर गस्त पर थी तो टीम को अपने गुप्त सूत्रों से सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी रामु उर्फ ललित, जयबीर, मुकेश और अश्वनी स्विफ्ट व बलेनो गाडी में शराब लेकर फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश जा रहे है। जिसपर अपराध शाखा की टीम ने जाट चौक बाई-पास रोड पर नाकाबंदी करके उपरोक्त आरोपियो को गाडियों सहित काबू किया। 

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दोनों गाडियों से 180 बोतल ROYAL STAG, 84 बोतल ROYAL GREEN, 24 बोतल BLENDER PRIDE, 48 बोतल ROYAL STAY BARREL SELECT  तथा 100 पव्वे ROYAL STAG कुल 336 बोतल व 100 पव्वा शराब अंग्रेजी बरामद किए गए है। 

गिरफ्तार आरोपियो में रामु उर्फ ललित, जयबीर, मुकेश और अश्वनी का नाम शामिल है। आरोपी रामु उर्फ ललित और मुकेश आजाद नगर कालोनी अजरौंदा सेक्टर-15 के रहने वाले है तथा जयबीर और अश्वनी बुलंदशहर उत्तर-प्रदेश के रहने वाले है। 
पूछताछ में सामने आया कि आरोपी जयबीर और मुकेश दोनों पहले शराब के ठेके लेकर शराब बेचते थे जिनको अबकी बार ठेको का लाईसेंस प्राप्त नही हुआ जिसपर वे फरीदाबाद से शराब लेकर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ले जाकर शराब का स्टॉक कर लेते थे और मौका लगते ही शराब को बिहार में सप्लाई कर देते है। आरोपी रामु उर्फ ललित शराब को बिहार में तस्करी के लिए लेकर जाता है और प्रत्येक चक्कर के 5000/-रु लेता है।  
आरोपियो के खिलाफ थाना आदर्श नगर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद आरोपियों को जेल भेजा गया।

देसी पिस्तौल व 2 कारतूस के साथ आरोपी को क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार

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फरीदाबाद,20 नवंबर
(रूपेश देव)
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अपराध शाखा टीम ने आरोपी नितिन उर्फ निक्की को अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना से गश्त के दौरान तालाब रोड ओल्ड फरीदाबाद से काबू किया है। आरोपी से देसी पिस्तौल व 2 कारतूस बरामद किए गए है। 

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आरोपी के खिलाफ थाना ओल्ड फरीदाबाद में अवैध हथियार रखने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तार आरोपी राजीव नगर ओल्ड फरीदाबाद का रहने वाला है। 

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आरोपी ने पूछताछ में बताया कि देसी पिस्तौल व 2 कारतूस को किसी व्यक्ति से 35000/-रु में फरीदाबाद से खरीदा है। आरोपी दुध डेरी चलाता है।  
आरोपी पर पूर्व में लडाई-झगडे के 7 मामले दर्ज है। जिनमें 6 मामले थाना ओल्ड फरीदाबाद व एक सेक्टर-17 में दर्ज है। 
आरोपी को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा गया। 

विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपुल गोयल द्वारा प्रस्तावित कृषि भूमि पट्टा विधेयक सर्वसम्मति से पारित

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कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी महत्वपूर्ण विषय पेश किया

चंडीगढ़/फरीदाबाद,19 नवंबर
(रूपेश देव)
 हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन चर्चा उपरांत छह विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 2024, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2024, हरियाणा माल एवं सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024, हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024, हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024, और हरियाणा तकनीकी शिक्षा अतिथि संकाय (सेवा की सुनिश्चितता) विधेयक, 2024 शामिल हैं।

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सत्र के चौथे दिन राजस्व व आपदा प्रबंधन, शहरी स्थानीय निकाय तथा नागरिक उड्डयन विभाग के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का सभा की कार्यवाही में अहम योगदान रहा।
इस दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने उत्तर में कहा कि प्रदेश में राजनीतिक दल, राजनीतिक कर्मियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों इत्यादि द्वारा सार्वजनिक भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना अवैध गतिविधि है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के भीतर अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध पोस्टर, स्टिकर, व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा। 
विपुल गोयल ने राजस्व मंत्री के तौर पर हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक, 2024 पर त्वरित विचार करने का प्रस्ताव दिया। इस विधेयक के अंतर्गत पट्टे पर खेती करने वाले छोटे व भूमिहीन किसानों को उनका हक मिलेगा। उन्हें मुआवजा व फसल ऋण संबंधी सभी सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि इस कानून से भूमि संसाधनों का अधिकतम उपयोग होगा और पट्टाकर्ता व पट्टेदार दोनों के हितों की रक्षा होगी।
राज्य के बड़े अन्नदाता छोटे व भूमिहीन किसानों को अपनी खेती पट्टे यानी ठेके पर देते हैं। राज्य में यह एक प्रचलित प्रथा है। पट्टाकर्ता अक्सर दो साल बाद पट्टेदार बदल देता है क्योंकि उसे डर रहता है कि पट्टेदार उसकी जमीन पर कब्जा न कर ले। इससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है क्योंकि कई बार जमीन बंजर छोड़ दी जाती है। पट्टाकर्ता लिखित समझौता करने से बचता है, जिससे नुकसान पट्टे पर खेती करने वाले किसान को होता है।
प्राकृतिक आपदा के समय केंद्र व राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राहत पट्टेदार किसानों तक नहीं पहुंचती। फसल ऋण भी उन्हें नहीं मिल पाता। इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इस कानून की आवश्यकता थी। यह कानून दोनों के हितों की रक्षा करेगा। कई किसान संगठनों ने इस पर कानून बनाने की मांग की थी।
प्रस्ताव पर बोलते हुए विपुल गोयल ने इस विधेयक को लाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसानों की जमीन को सुरक्षित करने, मजदूरों के लिए रोजगार सुनिश्चित करने और हर साल पट्टा बदलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए यह विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है।
विपुल गोयल ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि किसानों की जमीन के प्रति किसी भी प्रकार की असुरक्षा नहीं रहेगी। चाहे जमीन कितने भी वर्षों के लिए पट्टे पर हो, पट्टेदार सदैव किरायेदार ही रहेगा। किरायेदार के हितों की रक्षा के लिए यह प्रावधान है कि वह बैंक या अन्य वाणिज्यिक संस्थानों से सीधे ऋण ले सकेगा और मुआवजा भी सीधे प्राप्त करेगा। इसमें जमीन मालिक का हस्तक्षेप नहीं होगा।
किसान और पट्टेदार के बीच हुए अनुबंध को तहसीलदार के पास पंजीकृत कराया जाएगा, जिससे उन्हें सरकारी सुरक्षा का दायरा मिलेगा। किसी समस्या की स्थिति में समाधान असिस्टेंट कलेक्टर या एसडीएम कोर्ट के स्तर पर किया जाएगा। इस विधेयक में 13 प्रावधान हैं, जो किसानों और पट्टेदारों दोनों के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अनुबंधों के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
लोकतंत्र के लिए संतोषजनक बात यह है कि इस विधेयक पर विपक्ष ने कोई विरोध नहीं किया और इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। राजनीतिक और कृषि कानून विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार ने एक सर्वहितकारी विधेयक पेश किया है। यह 15वीं विधानसभा में विपुल गोयल द्वारा प्रस्तावित पहला विधेयक था, जो निर्विरोध पारित हुआ।

ग्रेप IV की पाबन्दियों का उल्लंघन करने पर ट्रैफिक पुलिस ने 177 वाहनों के काटे चालान, एडवाइजरी की जारी

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फरीदाबाद,19 नवंबर
(रूपेश देव)
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बढते वायु प्रदूषण मध्य नजर रखते हुए केंद्रीय वायु गुणवता प्रबंधन आयोग द्वारा NCR में Graded Response Action PIan (GRAP) लागू कर दिया गया था जो 18 नवम्बर से GRAP-IV लागू हो चुका है। जिस संबंध में पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश नरवाल, IPS  के द्वारा यातायात पुलिस को एडवाइजरी जारी करने व GRAP-IV की उलघंना करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए है। जिसके चलते फरीदाबाद यातायात पुलिस द्वारा GRAP-IV  के संबंध में निम्न एडवाइजरी जारी की गई है। 

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1. राजधानी दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रक/भारी वाहन और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर भारी वाहनों का आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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2. इलेक्ट्रिक/सीएनजी/BS-VI डीजल वाहनों के अलावा बाहर के पंजीकृत LCVs को राजधानी दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नही होगी।
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3. दिल्ली में पंजीकृत डीजल से चलने वाले (आवश्यक वस्तुएं ले जा रहे हैं/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर) मध्यम माल वाहक (MGVs) एवं भारी माल वाहक (HGVS) वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा।
4. स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने हेतु वाहन चालक पॉल्यूशन सर्टिफ़िकेट अपडेट रखना निश्चित करें, वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य है ।
5. जिला फ़रीदाबाद में तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
6. दिल्ली-NCR क्षेत्र में तुरंत प्रभाव से 10 साल पुराने डीजल वाहन एवं 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
7. सभी वाहन चालक ट्रैफ़िक सिग्नल लाइट पर रुकते समय वाहन इंजन को बंद रखें। ताकि वायु प्रदूषण वृद्धि को कम किया जा सके ।
पुलिस प्रवक्ता ने मामले में अधिक जानकारी देते हुए बतलाया कि GRAP-IV के नियमों की अवेह्लना करने वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस फरीदाबाद द्वारा 18 नवम्बर को कार्रवाई करते हुए ऐसे 177 वाहनो के चालान किए गए है, जिनके द्वारा GRAP-IV के नियमों पालना नही की गई है। 

देसी कट्टे सहित आरोपी व उपलब्ध कराने वाला आरोपी भी गिरफ्तार

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फरीदाबाद,19 नवंबर
(रूपेश देव)
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अपराध शाखा सेन्ट्रल की टीम ने अपने गुप्त सूत्रों से प्राप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए अपराध शाखा सेन्ट्रल की टीम ने आरोपी संदेश को सेक्टर-35 से देसी कट्टे सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ थाना सराय ख्वाजा में अवैध हथियार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी संदेश सरस्वती कॉलोनी पल्ला का रहने वाला है। 

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संदेश ने पूछताछ में बताया कि उसने देसी कट्टे को अपने दोस्त विजय से 4000/-रु में खरीद था। विजय को भी अपराध शाखा टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। विजय जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। 
विजय ने देसी कट्टे को कोसी मथुरा में किसी अन्जान व्यक्ति से 3000/-रु में खरीद कर लाया था। संदेश पर पूर्व में चोरी का मामला दर्ज है तथा आरोपी विजय पर अवैध हथियार का मामला दर्ज है। दोनों को पूछताछ के बाद अदालत में पेश कर जेल भेजा गया। 

अवैध रूप से लगाए गए पोस्टर, स्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री को हटा दिया जाएगा : विपुल गोयल

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सार्वजनिक/भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि

चंडीगढ़/फरीदाबाद,19 नवंबर
(रूपेश देव)
 हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में सदन को अवगत करवाया कि प्रदेश में निजी व्यक्तियों, संस्थाओं, प्रतिष्ठानों और अन्य लोगों द्वारा अपने स्वयं के व्यवसाय के विज्ञापन के लिए सार्वजनिक/भवनों पर पोस्टर और फ्लेक्स चिपकाना हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियमों के तहत एक अवैध गतिविधि है।  

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उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि विभाग सभी शहरों में 10-15 दिनों के अंदर-अंदर मैगा सफाई ड्राइव अभियान चलाएगा और जहां भी अवैध रूप से पोस्टर, स्टिकर व अन्य विज्ञापन सामग्री लगाई गई है, उसे हटा दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973 और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अनुसार, नगरपालिका प्राधिकारी अर्थात नगर निगम के मामले में आयुक्त और नगर परिषद/समिति के मामले में कार्यकारी अधिकारी/सचिव की पूर्व अनुमति के बिना नगरपालिका सीमा के भीतर विज्ञापन करना प्रतिबंधित है।
श्री विपुल गोयल ने बताया कि इसके अतिरिक्त, सरकार ने नगरपालिका क्षेत्रों में विज्ञापनों के कानूनी तरीके को विनियमित करने और अनुमति देने के उद्देश्य से 15 जुलाई,2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 अधिसूचित किया है। इन उपनियमों के तहत सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमति केवल खुली ई-नीलामी के माध्यम भी दी जा सकती है, जिसके लिए 11 अक्टूबर,2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। उपनियम 22 के अनुसार, अनधिकृत विज्ञापन हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के तहत भी दंडनीय है।
इस संदर्भ के लिए प्रासंगिक प्रावधानों को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है, प्राधिकृत आउटडोर मीडिया डिवाइस (ओ.एम.डी) की सम्पूर्ण सूची व्यापक तौर पर जनसाधारण तथा विभिन्न अभिकरणों जैसे कि कंपनियों अभिकरणों द्वारा संवीक्षा के लिए स्वामित्व के प्रदर्शन के बिना प्रदर्शित की जाएगी, ब्रांडों की पहचान तथा सुनिश्चित करने हेतु कि उन द्वारा जारी किए जा रहे विज्ञापन केवल प्राधिकृत ओएमडी पर लगाए जा रहे हैं। उपरोक्त अपेक्षा के अनुपालन में असफलता हरियाणा सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 (1990 का 11) के अधीन दंडनीय होगी। कोई अप्राधिकृत बाहरी विज्ञापन, नगरपालिका द्वारा शीघ्रता से हटाया जाएगा तथा उसका जैसा है जहां है, के आधार पर तुरन्त निपटान किया जाएगा। नगरपालिका, हरियाणा संपत्ति विरूपण अधिनियम, 1989 (1900 का 11) के उपबंधों के अनुसार अप्राधिकृत ओ.एम.डी स्थापित करने के लिए संबंधित व्यक्ति/मालिक को नोटिस जारी करेगी तथा अप्राधिकृत ओ.एम.डी को हटाने के लिए तथा व्यक्ति / मालिक को दण्डित करने के लिए कार्रवाई करेगी।
उन्होंने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया कि इसके अलावा, उपनियम 27 के तहत भारी जुर्माने (मासिक आधार पर लागू अनुमति शुल्क का तीन गुना) के प्रावधान किए गए हैं, साथ ही विज्ञापन एजेंसियों और संपत्ति मालिकों को तीन साल के लिए ब्लैकआऊट करने /पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान किया गया है। इस बारे प्रासंगिक प्रावधान नीचे दिए गए है,  जो कोई भी इन उप-विधियों से किसी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि नगरपालिका द्वारा ऐसी उल्लंघन को हटाने के लिए की जा सकती है तथा ऐसे उल्लंघन की अवधि या त्रैमासिक, जो भी अधिक हो, ऐसे उल्लंघन के प्रारम्भ की तिथि से लागू अनुज्ञा फीस के तीन गुणा की समकक्ष दर पर ऐसे उल्लंघन के लिए अनधिकृत प्रभार का भुगतान करने हेतु दायी होगा। किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध मालिक (केवल स्वत: विज्ञापन के लिए) जो अप्राधिकृत मीडिया प्रदर्शित करता है नगरपालिका द्वारा अंपजीकृत या असूचीबद्ध किए जाने के लिए भी दायी होगा, किसी पंजीकृत संस्था या सूचीबद्ध मालिक (केवल स्वत: विज्ञापन हेतु) उपरोक्त उपविधि 27(3) या (4) के अधीन एक बार अपंजीकृत को या असूचीबद्ध किया जाता है तो पंजीकरण रद्द करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए रजिस्टर या सूचीबद्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री उपरोक्त अधिनियमों और उपनियमों के तहत, नगरपालिकाएं सरकारी भवनों / संपत्तियों पर पोस्टर और फ्लेक्स अवैध रूप से चिपकाने के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम हैं।
राज्य में नगर पालिकाओं द्वारा सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे अवैध स्टिकर / बिल / पोस्टर और पलेक्स तथा अवैध विज्ञापनों के खिलाफ समय-समय पर प्रवर्तन अभियान के माध्यम से इन्हें हटाने तथा उल्लंघनकर्ताओं को दंडित करने की नियमित कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो वित्तीय वर्षों 2023-24 और 2024-25 में नगर पालिकाओं से प्राप्त कार्रवाई रिपोर्टों के अनुसार, उल्लंघनकर्ताओं को कुल 1915 नोटिस जारी किए गए हैं तथा कुल 3022 प्रवर्तन अभियान चलाए गए हैं। इनमें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के तहत कुल 108334 पोस्टर / बिल / स्टिकर/ विज्ञापन / पलेक्स हटाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम, 2022 खुली नीलामी आधारित ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से राजस्व उत्पन्न करने के लिए नगरपालिकाओं में वैध विज्ञापनों की अनुमति देने के लिए एक तंत्र भी प्रदान करता है। अब तक, इस प्रणाली के माध्यम से कुल 624 सार्वजनिक स्थलों की नीलामी 133.22 करोड़ रुपये में की गई है तथा निजी संपत्तियों पर 141.14 करोड़ रुपये की कुल 3871 अनुमतियां प्रदान की गई हैं।

नीमका गांव में हुई महिला की हत्या के मामले में आरोपी पति गिरफ्तार

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DEKHO NCR

फरीदाबाद,19 नवंबर
(रूपेश देव)
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17 नवम्बर को निधि निवासी गांव नीमका (तिगांव) ने एक शिकायत पुलिस चौकी IMT फरीदाबाद में दी। जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसकी बहन मीनू की शादी विकास निवासी नीमका के साथ वर्ष 2016 में हुई थी। वह भी विकास के भाई आकाश के साथ विवाहित है। 

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विकास व उसकी भाभी राजरानी के अवैध संबंध हैं। जिस बारे में मीनू विकास को मना करती रहती थी। परन्तु विकास नही माना और 16 नवम्बर को राजरानी से मिलने गया था। जिसपर मीनू ने विरोध किया तो विकास ने मीनू के साथ मारपीट की। 17 नवम्बर को राजरानी सुबह मीनू घर आई जहां पर मीनू का पति विकास भी था। दोनों मीनू को पकड़ कर कमरे में ले गए। जहां कमरे में विकास व राजरानी ने मीनू को जहर दे दिया, मीनू की अस्पताल में ईलाज के दौरान 17 नवम्बर को ही मृत्यु हो गई। 

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शिकायत प्राप्त होने पर तुरंत कार्रवाई करते हुए थाना सदर बल्लबगढ़ में हत्या की धारा के अंतर्गत अभियोग पंजिकृत किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया। 18 नवम्बर का मृतका का बोर्ड के माध्यम से सिविल अस्पताल फरीदाबाद में पोस्टमार्टम कराया गया तथा मृतका के पति आरोपी विकास उर्फ विक्की निवासी गांव नीमका तिगांव को उसके गांव से गिरफ्तार किया है। 
आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका व उसके बडे भाई की घरवाली राजरानी का अवैध संबंध है।  उसने अपनी भाभी के साथ मिलकर मीनू को जहर खिला दिया था। आरोपी से पूछताछ जारी है आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।